EPFO का बड़ा बदलाव , पीएफ खाता धारको के लिए खुशखबरी,दोगुनी की गई निकासी लिमिट
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) ने पीएम फंड से निकासी के नियमों में बदलाव किया है। अब ईपीएफ मेंबर अपने अकाउंट से 68J Claim के अंतर्गत पहले से अधिक रूपये की निकासी कर सकते है। यहाँ हम आपको बता दे कि पहले जहां ईपीएफ मेंबर 50 हजार रुपये की कर सकते थे।वही अब एक लाख रुपये तक की निकासी कर सकते है, इस बदलाव से ऐसे लाखों कर्मचारियों को राहत मिली है जो अपने पीएफ अकाउंट से इमरजेंसी के दौरान पर्याप्त रुपयों की निकासी नहीं कर पा रहे थे। अब ईपीएफओ मेंबर अपने या फिर अपने परिवार के इलाज के लिए पीएफ खाते से एक लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। ईपीएफओ की ओर से जारी एक सर्कुलर में बताया गया है कि लिमिट को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।
कर सकते है Advance के लिए Apply
ईपीएफ मेंबर अब अपने और अपने आश्रितों के मेडिकल खर्चे के लिए ईपीएफ योजना के पैराग्राफ 68-J के तहत एडवांस के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। ईपीएफओ के मुताबिक, धारक या उनपर निर्भर लोग जब तक एक महीने या उससे ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती हों, हॉस्पिटल में बड़ी सर्जरी से गुजरना हो या बीमारी हो तो Advance में Apply किया जा सकता है। मेंबर अपनी अलग-अलग जरूरत के लिए फॉर्म 31 के जरिए पीएफ फंड से निकासी कर सकते हैं। इनमें शादी, लोन रिपेमेंट, घर, जमीन या फ्लैट खरीदने, इलाज, बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसी अन्य जरूरतें शामिल हैं। इलाज के लिए निकासी की सीमा बढ़ाने को लेकर ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी करते हुए जानकारी दी है।
एक नजर इधर भी
क्या होता है 68-जे ?
पैराग्राफ 68-जे के तहत EPFO धारक को कुछ मामलों में बीमार पड़ने पर उसके इलाज के लिए फंड से अग्रिम मांग कर सकते हैं। इसमें एक महीने या उससे ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रहना या अस्पताल में सर्जिकल ऑपरेशन या टीबी और कुष्ठ रोग से पीड़ित आदि शामिल है। बता दें कि 68-जे के तहत एडवांस क्लेम करने के लिए किसी भी मेंबर को अब कोई प्रोफार्मा, मेडिकल प्रमाणपत्र या किसी अन्य प्रकार के प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं होगी। अगर एडवांस के लिए आवेदन वर्किंग डे में कर रहे हैं तो अगले ही दिन पैसा आपके खाते में आ जाएगा। वहीं आप चाहें तो हॉस्पिटल के अकाउंट में भी सीधा पैसा ट्रांसफर करा सकते हैं।
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